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अयोध्या का भदरसा गैंगरेप मामला, सपा नेता मोईद खान सभी आरोपों से बाइज्जत बरी  

 

अयोध्या

जिले के भदरसा क्षेत्र के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में बुधवार को बड़ा न्यायिक फैसला आया। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया।

अदालत ने इस मामले में 14 जनवरी को अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार दोपहर सुनाए गए निर्णय में कोर्ट ने मोईद खान को सभी धाराओं से दोषमुक्त घोषित किया। इसके साथ ही छह माह से अधिक समय से चल रहे इस हाई-प्रोफाइल मामले का पटाक्षेप हो गया। फैसले के बाद मोईद खान के समर्थकों में राहत और संतोष देखा गया, जबकि यह मामला एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों की भूमिका को लेकर चर्चा में आ गया है।

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