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बस्ती डीआईजी संजीव त्यागी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 9 मार्च को हैदराबाद फोरेंसिक लैब में देना होगा ऑडियो सैंपल  

नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के बस्ती के डीआईजी संजीव त्यागी को लेकर एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को उन्हें हैदराबाद स्थित फोरेंसिक साइंस लैब में उपस्थित होकर अपना ऑडियो सैंपल देने का आदेश दिया है। यह आदेश बिजनौर में एसपी रहते हुए कथित रूप से मुस्लिम समुदाय को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दिया गया है।

इस मामले में इस्लामुद्दीन अंसारी वादी हैं। आरोप है कि संजीव त्यागी ने उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराया था। इस फर्जी मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ही उस केस को रद्द कर चुका है। अब अदालत ने ऑडियो सैंपल के जरिए आरोपों की सत्यता की जांच के लिए यह नया निर्देश दिया है।

बताया जा रहा है कि विवादित ऑडियो क्लिप को जांच के दायरे में लिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच के लिए त्यागी का सैंपल जरूरी बताया गया। अदालत के इस आदेश को मामले की निष्पक्ष जांच की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मामले पर आगे की सुनवाई और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अगली कानूनी कार्रवाई तय होगी।

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