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राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद बना कानून: श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025 लागू

 

लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों से पारित उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025 को राज्यपाल की मंज़ूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह विधेयक अब विधिवत कानून बन गया है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे आज सदन को इस संबंध में औपचारिक जानकारी देंगे। नए कानून के तहत श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रशासन के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपराओं को संरक्षित रखते हुए व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है।इस कानून के जरिए श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने और मंदिर से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे न केवल भक्तों को सुविधा मिलेगी, बल्कि मंदिर की परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं का भी पूरा सम्मान बना रहेगा।

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