बहराइच
महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी 10 छोटी अवैध मजारों पर सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। जिला प्रशासन के अनुसार, इन मजारों को वर्ष 2002 में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे।
मजारों के संचालन से जुड़ी समिति ने पहले जिलाधिकारी और फिर मंडलायुक्त के समक्ष अपील की थी, लेकिन 2004 और 2019 में दोनों स्तरों पर अपील खारिज हो गई। प्रशासन ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से सटे रसूल शाह बासवाड़ी के अस्ताने में पहले केवल दो मजारें थीं, जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। बाद में समिति द्वारा 10 अतिरिक्त मजारें बना दी गई थीं।
नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि 10 जनवरी 2026 को अवैध मजारों को हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन तय समय तक इन्हें नहीं हटाया गया। इसके बाद सोमवार को वैध दो मजारों को छोड़कर शेष 10 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया।






