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दो पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी, कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा

 

 

रामपुर की रिपोर्ट 

अदालत ने दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे। इसी मामले में उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की गई थी।

क्या था मामला 

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दो-दो पैन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, जो बाद में अदालत में विचाराधीन रहा।

कोर्ट का फैसला

गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया और 7-7 साल की सजा सुनाई। फैसले के बाद कोर्ट के बाहर सपा और भाजपा के समर्थकों की भीड़ देखी गई। बता दें कि आजम खान के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 7 में उन्हें सजा हो चुकी है और 5 मामलों में वे बरी हो चुके हैं।

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