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एनआईए कोर्ट ने लखनऊ में अल-क़ायदा आतंकी साज़िश केस में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया  

लखनऊ

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ,एनआईए ,की स्पेशल कोर्ट ने लखनऊ अल-क़ायदा टेरर कॉन्स्पीरेसी केस में दो और अभियुक्तों,मोहम्मद मुस्तक़ीम और शकील,को दोषी करार दिया है। दोनों अभियुक्त लखनऊ के रहने वाले हैं। कोर्ट ने इन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(ए) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी के तहत 20 महीने की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एनआईए ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। इससे पहले 30 अक्तूबर 2025 को अदालत ने इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद मोइद को दोषी करार दिया था। एनआईए के अनुसार यह मामला 11 जुलाई 2021 को यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों से जुड़ा था। जांच में पता चला था कि अल-क़ायदा का सदस्य उमर हलमंदी लखनऊ में अल-क़ायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के लिए कट्टरपंथ फैलाने और नए सदस्यों की भर्ती में शामिल था। जांच पूरी होने पर एनआईए ने कुल छह अभियुक्तों के खिलाफ एक मुख्य और एक अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की थी।

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