प्रयागराज से शार्पदृष्टि कि रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक गतिविधियों पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में व्यावसायिक मेले, प्रदर्शनियां या ऐसे किसी आयोजन का आयोजन नहीं किया जाएगा।यह फैसला चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में हमीरपुर के एक कॉलेज में आयोजित व्यावसायिक मेले को लेकर आपत्ति जताई गई थी।कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की कि शैक्षणिक संस्थानों का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना है। इन संस्थानों की भूमि, भवन और खेल मैदानों का उपयोग किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक स्पष्ट सर्कुलर जारी करे, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस आदेश की जानकारी दी जाए। सरकार को एक महीने के भीतर इस पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।






