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छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा, 56 दिन में आया 46 पन्नों का फैसला

बांदा

जिला सत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने एक जघन्य अपराध के मामले में 24 वर्षीय अमित रैकवार को मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने मंगलवार सुबह 46 पन्नों का फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी को मरते दम तक फंदे पर लटकाया जाए। अदालत ने इस अपराध को “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” की श्रेणी में माना और कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है।

यह सनसनीखेज घटना 25 जुलाई 2025 को कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। आरोपी ने स्कूल से लौट रही छह साल की बच्ची को गुटखा मंगाने के बहाने रोककर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दरिंदगी की। मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर दांतों के निशान और कई गंभीर चोटें पाई गईं।

पुलिस ने घटना के बाद देर रात मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। 7 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल हुई और 12 नवंबर से सुनवाई शुरू हुई। 56 दिनों की सुनवाई में 10 गवाहों, मेडिकल, फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट से आरोप सिद्ध हुए।

फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने का सुकून तो मिला, लेकिन आरोपी के पिता द्वारा दी गई कथित धमकी से परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है।

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