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मनोरंजन चैनल नहीं बन सकती अदालत: सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही के क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर लगाई अंतरिम रोक

 

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायालय कोई मनोरंजन चैनल नहीं है और कार्यवाही के चुनिंदा हिस्सों को प्रसारित कर न्यायपालिका की छवि को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि उन्हें अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्यवाही के छोटे-छोटे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने से अदालत का मजाक बन रहा है। उन्होंने जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की अदालत की कार्यवाही के वायरल वीडियो का भी उल्लेख किया।

इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी क्लिपिंग्स के कारण लोगों को संदर्भ से हटकर चीजें देखने और पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि डिजिटल माध्यमों पर डेटा का नियमन एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग पर नियंत्रित व्यवस्था होनी चाहिए और केवल आवश्यक पक्षों को अनुरोध के आधार पर इसकी पहुंच दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय होने तक अदालत की कार्यवाही के किसी भी हिस्से के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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