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बृद्ध महिला की हत्या और बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को रिहा किया

 

 

नई दिल्ली से शार्पदृष्टि की रिपोर्ट 

 

उच्चतम न्यायालय ने कोयंबटूर में 2016 में 85 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए मोहम्मद समीर खान को बरी करने का आदेश दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 29 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने में असफल रहा और प्रस्तुत साक्ष्यों में गंभीर कमियां हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में जब कोई प्रत्यक्षदर्शी न हो और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो, तो फोरेंसिक साक्ष्यों का मजबूत होना जरूरी है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मृतका के शरीर, घटनास्थल या बरामद वस्तुओं से आरोपी को जोड़ने वाला कोई डीएनए, फिंगरप्रिंट, बाल या खून का नमूना नहीं मिला। केवल आसपास मौजूद होना दोष सिद्ध करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि साक्ष्यों की अनुपस्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें खान की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था। कोर्ट ने तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित कोवई केंद्रीय कारागार से उसकी तत्काल रिहाई का निर्देश दिया।

यह मामला 19 दिसंबर 2016 का है, जब 86 वर्षीय महिला अपने घर में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत और यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई थी। मृतका की बेटी ने मामला दर्ज कराया था और जांच के बाद पुलिस ने मोहम्मद समीर खान को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

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