लखनऊ
उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) की अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ ₹50 हजार का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह वारंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ के माध्यम से जारी करने के निर्देश दिए हैं।
मामला लखनऊ और बहराइच के विद्यालयों में स्कूल ड्रेस आपूर्ति करने वाली संस्था “भारतीय हरित खादी ग्रामोदय” से जुड़ा है, जिसे पिछले पांच वर्षों से भुगतान नहीं मिला है। संस्था के अध्यक्ष विजय पांडेय के अनुसार वर्ष 2019-20 और 2020-21 की आपूर्ति के करीब 1.33 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिससे संस्था आर्थिक संकट में है।
आयोग ने 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए दोनों जिलों के बीएसए को उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन लखनऊ के बीएसए अनुपस्थित रहे। इस पर आयोग ने कड़ा कदम उठाया। साथ ही आवेदक को निर्देश दिया गया है कि सात दिन के भीतर स्कूलों की सूची और वसूली योग्य राशि उपलब्ध कराएं।मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2026 को होगी।




