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रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म की अपील खारिज, सजा बरकरार  

 

रामपुर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है।

यह मामला दो पैन कार्ड से जुड़ी अनियमितताओं का है, जिसमें Abdullah Azam Khan के नाम पर अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो पैन कार्ड पाए गए थे। एक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। इस मामले में Azam Khan को भी सह-आरोपी बनाया गया था।

गौरतलब है कि 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में भाजपा विधायक Akash Saxena की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा के अनुसार, सेशन कोर्ट ने दोनों अपीलों को निरस्त कर दिया है और दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की अपील भी लंबित है, जिस पर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल, कोर्ट के इस फैसले से Azam Khan और Abdullah Azam Khan की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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