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पत्नी और बहन की हत्या के मामले में मृत बैंक अधिकारी के खिलाफ FIR, एक माह बाद मुकदमा दर्ज

 

लखनऊ

गोमतीनगर में पत्नी और बहन की हत्या के बाद आत्महत्या करने वाले बैंक अधिकारी मानस बाजपेयी के खिलाफ घटना के करीब एक महीने बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दिव्या मिश्रा के पिता राजाजीपुरम निवासी सतीश चंद्र मिश्र की तहरीर पर गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मामले में पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की दोबारा पड़ताल शुरू कर दी है।

तहरीर के अनुसार, 20 अगस्त को मानस ने मिठाई वाला चौराहे के पास आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य गेट पर अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मार दी थी। इसके बाद वह विरामखंड स्थित आवास पहुंचा, जहां उसकी बहन तूलिका की भी गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। दोनों वारदातों के बाद मानस ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

परिजनों का कहना है कि दिव्या की छोटी बहन प्रज्ञा मिश्रा ने 26 अगस्त को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पुलिस को तहरीर भेजी थी, लेकिन उस समय मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस घटना के सभी पहलुओं की नए सिरे से जांच कर रही है।

जांच के दौरान पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मानस को असलहा उपलब्ध कराने वाले अधिवक्ता की भूमिका क्या थी और घटना के पीछे किसी अन्य व्यक्ति या साजिश का संबंध था या नहीं। वारदात के समय मानस के साथ मौजूद ऑटो चालक मुकेश से भी दोबारा पूछताछ की जाएगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल के अनुसार, सामान्य कानूनी स्थिति में मृत व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि, घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता या षड्यंत्र की आशंका होने पर उसकी भूमिका की जांच की जा सकती है।

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