नई दिल्ली
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआईए अदालत ने कथित म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को एक महीने के लिए अपने-अपने देश लौटने की अनुमति दी है। विशेष एनआईए जज प्रशांत शर्मा ने 24 सितंबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपियों को एक महीने की अवधि पूरी होने के बाद भारत लौटने और 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है।
गुरुवार रात आदेश के बाद वैनडाइक को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया और वह अमेरिका रवाना हो गया। छह यूक्रेनी नागरिकों में हुर्बा पेट्रो, स्लिविएक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफानकिव मारियन, होंचारुक मैक्सिम और कामिन्स्की विक्टर शामिल हैं। सभी सात आरोपियों को 18 सितंबर को डिफॉल्ट जमानत मिल चुकी थी। एनआईए निर्धारित समय में जांच पूरी कर यूएपीए के तहत आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी थी। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 के तहत केस दर्ज है। उन पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। एनआईए ने सातों को मार्च 2026 में गिरफ्तार किया था।





