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जज ने पूछा- छोड़ दें तो क्या करोगे? बोला- फिर हत्या करूंगा; मासूम भांजे के हत्यारे मामा को फांसी

 

गाजीपुर

चार वर्षीय मासूम भांजे की निर्मम हत्या के मामले में गाजीपुर की अदालत ने दोषी मामा अमजद खान को फांसी की सजा सुनाई है। गुरुवार को सजा सुनाए जाने से पहले अदालत में हुई एक बातचीत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। न्यायाधीश के सवाल पर दोषी ने कहा कि यदि उसे छोड़ दिया गया तो वह फिर हत्या करेगा।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अखिलेश सिंह के अनुसार, सजा तय करने से पहले न्यायाधीश शक्ति सिंह ने दोषी अमजद खान से पूछा, “यदि तुम्हें रिहा कर दिया जाए तो क्या करोगे?” इस पर उसने बेखौफ जवाब दिया, “हत्या करूंगा।” दोषी के इस उत्तर और अपराध की भयावहता को देखते हुए अदालत ने मामले को ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) श्रेणी का मानते हुए मृत्युदंड सुनाया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मासूम बच्चे की नृशंस हत्या न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज की संवेदनाओं को झकझोरने वाला अपराध है। ऐसे अपराध के लिए कठोरतम दंड ही न्यायसंगत है। आदेश में दोषी को “मरते दम तक फांसी पर लटकाए जाने” की सजा सुनाई गई।

यह मामला चार वर्ष पुराना है। आरोप है कि अमजद खान ने अपने ही चार वर्षीय भांजे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े गवाहों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष पेश किया। सभी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।

फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। वहीं, अदालत परिसर में भी इस फैसले की व्यापक चर्चा रही।

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