प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने की मांग को लेकर दाखिल नई याचिका को पहले से लंबित इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया।
सोमवार को जब मामला कोर्ट में पेश हुआ, तो याची के अधिवक्ता ने बताया कि इसी मुद्दे से जुड़ी एक अन्य याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई तय है। इस पर कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनने का निर्णय लिया, ताकि मामले का समग्र निस्तारण किया जा सके।
क्या है याचिका की मुख्य मांग
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इम्तियाज हुसैन की याचिका में मांग की गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 या उससे पहले करा लिए जाने चाहिए।
हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग से इस संबंध में हलफनामा मांगा था और पूछा था कि क्या आयोग संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार है। कोर्ट ने यह भी अपेक्षा जताई थी कि अगली सुनवाई से पहले पूरा चुनाव कार्यक्रम रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया जाए। हालांकि, इस मामले में अब तक सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी है।
कार्यकाल समाप्ति की स्थिति
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प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, जबकि ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 तक है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता, जिससे समय पर चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है।
इसी बीच, प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने भी अदालत के रुख के बाद चुनाव कराए जाने के संकेत दिए हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और आगामी तारीख पर महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद है





